अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो की अदालत ने कैपिटल हिंसा मामले में ज़ोर का झटका दिया है. कोर्ट ने ट्रंप को अमेरिका के संविधान के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया है। कोलोराडो कोर्ट ने राज्य सचिव को रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से उनका नाम बाहर करने का आदेश देते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य क़रार दिया है।
बता दें कि ट्रम्प को 6 जनवरी 2021 को कैपिटल में दंगा भड़काने के कारण 2024 के चुनाव के लिए राज्य के बैलेट में शामिल करने से रोका गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को 4 जनवरी तक प्रभावी होने से रोक दिया। इसके चलते ट्रंप कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आगे अपील कर सकते हैं।
मिनेसोटा और मिशिगन की अदालतों ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रम्प की नियुक्ति को चुनौती देने वाले समान मुकदमों को खारिज कर दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर कई राज्यों में मुकदमा चल रहे हैं।