लीबिया की संसद ने ज़ायोनी शासन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित करते हुए सरकारी संस्थानों को ज़ायोनी शासन के हमलों के सामने फ़िलिस्तीनियों का समर्थन करने को आवश्यक क़रार दिया है।
लीबियाई संसद के आधिकारिक प्रवक्ता अब्दुल्लाह यिलिहक ने कहा: संसद की हालिया बैठक में ज़ायोनी शासन के साथ संबंधों को सामान्य करने के अपराध घोषित करने के कानून को मंजूरी दे दी गयी है।
उन्होंने कहा: इस बैठक में प्रतिनिधियों ने 1975 में स्वीकृत कानून संख्या 62 जिसमे ज़ायोनी शासन पर प्रतिबंध लगाए गए उसमें कुछ नए प्रावधान जोड़ने पर चर्चा की गयी और इसे सर्वसम्मति से मंजूरी भी दे दी गयी।
अल वसत लीबिया वेब साईट की रिपोर्ट के मुताबिक़ कानून संख्या 62 के आधार पर, मक़बूज़ा फिलिस्तीन की संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ कोई भी समझौता निषिद्ध है, और किसी भी लीबियाई नागरिक या कंपनियों को इस्राईल या उसके नागरिकों के साथ समझौते की अनुमति नहीं है। ज़ायोनी शासन से संबंधित संस्थाएं और संगठन के साथ सहयोग करना भी अपराध है।
इस कानून के अनुसार, ज़ायोनी शासन द्वारा निर्मित किसी भी सामान का लीबिया में प्रवेश या इस शासन के साथ वस्तुओं का आदान-प्रदान निषिद्ध है।