AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : parstoday
बुधवार

12 फ़रवरी 2020

5:31:12 pm
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हाफ़िज़ सईद को 11 साल की सज़ा

पाकिस्तान के लाहौर के आतंकवाद निरोधक अदालत ने प्रतिबंधित संगठन जमाअतदुद्दावा के प्रमुख हाफ़िज़ सईद को आतंकवादियों की वित्तीय सहायता के दो मुक़द्दमों में 11 साल की सज़ा सुनाई है।

अदालत ने हाफ़िज़ सईद को 2 मुक़द्दमों में कुल मिलाकर 11 साल की सज़ा सुनाई और साथ ही 30 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया।

उन्हें आतंकवाद निरोधक एक्ट की धाराओं के अंतर्गत सज़ा सुनाई गयी है जिसमें साढ़े पांच, साढ़े पांच साल क़ेद और 15, 15 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया।

अदालत ने क्रिमनल प्रासीजर कोड की दफ़ा 382-बी के अंतर्गत उन्हें लाभ दिया और उनके साथ साथ अनफ़ा ट्रस्ट के सेक्रेटरी मलिक जफ़र इक़बाल को भी इसी अपराध में एक साल की सज़ा सुनाई गयी।

प्रास्क्यूटर अब्दुर्रऊफ़ वट्टू ने रोयटर्ज़ को बताया कि हाफ़िज़ सई और उनके एक और क़रीबी साथी को आतंकवाद की वित्तीय सहायता के जुर्म में दो मुक़द्दमों में सज़ा हुई। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अग्रिम आदेश तक हाफ़िज़ सईद को क़ैद में रखा जाए। इससे पहले अदलत ने 6 फ़रवरी को दोनों मुक़द्दमों में फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।

ज्ञात रहे कि 1997 के आतंकवाद निरोधक एक्ट के अंतर्रगत आतंकवादियों की वित्तीय सहायता और मनि लांड्रिंग के आरोप में जुलाई 2019 में जमाअदुद्दावा के पहले नंबर 13 नेताओं के विरुद्ध मुक़द्दमे दर्ज किए गये थे।

आतंकवाद निरोध दल ने पंजाब के 5 शहरों में मुक़द्दमे दर्ज करते हुए दृष्टिकोण अपनाया था कि अनफ़ाल ट्रस्ट, अलइरशाद ट्रस्ट, मआज़ बिन जबल ट्रस्ट इत्यादि जैसी कल्याणकारी संस्थाओं और ट्रस्ट से इकट्ठा होने वाली राशि और फंड्ज़ को जमाअतुद्दावी ने आतंकवादियों की वित्तीय सहायता के लिए प्रयोग किया।